न्यूज 127.
माननीय श्रम न्यायालय, हरिद्वार द्वारा अभिनिर्णय वाद संख्या 09/2020 में दिनाक 28:03 2022 को निम्नवत् आदेश पारित किये गये। श्रमिक राजेन्द्र कुमार पुत्र फकीर चन्द को सेवायोजक पक्ष द्वारा सेवा में निरन्तरता के आधार पर पुनः सेवा में स्थापित होने की तिथि तक का पिछला पूर्ण वेतन अन्य हितलाभ सहित अदा किया जाये। श्रमिक राजेन्द्र कुमार पुत्र फकीर चन्द को रू. 5000.00 मात्र वाद व्यय सेवायोजक पक्ष द्वारा अदा किये जाये। वादी द्वारा 14.06.2022 को उक्त आदेश का परिपालन सेवायोजक से कराये जाने का प्रार्थना पत्र कार्यालय में प्रस्तुत किया गया। श्रमिक द्वारा यू०पी०औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6H (1) के अंतर्गत क्लेम प्रार्थना पत्र रू0 08.32.576.00(64 माह का वेतन एवं बाद व्यय) 22.09.2023 कार्यालय में दिया गया। जिसके कम में कार्यालय के पत्रांक 141 दिनांक 19.01.2024 को सेवायोजक पक्ष को आदेश दिये गये कि 15 दिन के भीतर रू0 08.32,576.00 जमा कराना सुनिश्चित करें। सेवायोजक पक्ष द्वारा उक्त आदेश के कम मे धनराशि रू0 08.32.576.00 कार्यालय में जमा नहीं कराई गई है।
यह कि अधोहस्ताक्षरकर्ता का यह समाधान हो गया है कि विपक्षी सेवायोजक स्वेच्छा से वादी कर्मकार को उक्त धनराशि का भुगतान नहीं करना चाहते हैं। अतः उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 6H (1) के अंतर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए विपक्षी सेवायोजक मुख्य अधिष्ठाता मै० गुरुकुल कांगडी विश्वविद्यालय, हरिद्वार से धनराशि रू. 08,32,576.00 (आठ लाख बत्तीस हजार पांच सौ छियत्तर मात्र) वसूली मू-राजस्व की भांति किये जाने के हेतु यह वसूली प्रमाणपत्र जारी किया जाता है।
उक्त समस्त धनराशि की वसूली भू-राजस्व की बकाया की भांति करके “सहायक श्रम आयुक्त, हरिद्वार” के पदनाम से डी०डी० के द्वारा वसूली प्रमाण पत्र के साथ इस कार्यालय को प्रेषित करने की कृपा करें ताकि सम्बन्धित कर्मकार को उसके वेतन का भुगतान किया जा सके।