छह साल के मासूम के कुकर्मी को 20 साल का कठोर कारावास, 55 हजार जुर्माना




Listen to this article


न्यूज127
अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रमणि राय ने तमाम सबूतों के आधार पर छह साल के मासूम से कुकर्म करने वाले आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 55 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। वादी पक्ष की से आठ गवाह में पेश किए। जबकि कोर्ट में गवाही के दौरान पीड़ित व उसके माता पिता व दादी अपने बयान से पलट गए थे। इन सभी ने पीड़ित बच्चे के साथ घटना से इंकार कर दिया था। कोर्ट ने एफएसएल रिपोर्ट व साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषी पाया है।
शासकीय अधिवक्ता भूपेंद्र चौहान ने बताया कि 23 मार्च 2021 को पथरी थाना क्षेत्र के एक गांव में छह वर्षीय बच्चा घर से लापता हो गया था। काफी देर बाद पीड़ित बच्चा रोता हुआ अपने घर पर आया था। पीड़ित बच्चे ने पिता को बताया था कि शाम साढ़े चार बजे आरोपी ने अपने निर्माणाधीन मकान में ले जाकर उसके साथ गलत काम किया है। पिता ने उसी दिन आरोपी शोएब पुत्र इरशाद निवासी ग्राम बहादरपुर जट पथरी के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।