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सुप्रीम कोर्ट ने कांवड़ मार्ग पर स्थित भोजनालयों के मालिकों की पहचान बताने के सरकारी आदेश पर फिलहाल अंतरिम रोक लगा दी है। इस मामले में अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्यप्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है।
आज सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि दुकानदारों को अपनी पहचान उजागर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये लोग सिर्फ खाने के प्रकार बताएं। इसके साथ-साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि दुकानदारों को यह भी बताने की जरूरत है कि खाना शाकाहारी है या मांसाहारी। ज्ञात रहे कि कांवड़ मेले में आए उत्तराखंड उप्र के इस फैसले से देश की राजनीति गरमाई हुई है। कांवड़ मेला 3 अगस्त को सम्पन्न हो जाएगा।