सीजेएम कोर्ट ने सीओ रैंक के अधिकारी को सौंपी प्रणव चैंपियन केस की विवेचना के आदेश




Listen to this article


न्यूज127
कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन के समर्थकों को आज भी निराशा हुई। सीजेएम कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए सुनवाई हुई। जहां विवेचक द्वारा बीएनए धारा 109 को बदलने के लिए जो प्रार्थना पत्र दिया था। उसको सीजेएम हरिद्वार द्वारा खारिज कर दिया गया। इसी के साथ मुकदमे की विवेचना के लिए उप निरीक्षक स्तर के अधिकारी की जगह क्षेत्राधिकारी स्तर अधिकारी को विवेचना करने के आदेश दिए है।
कुंवर प्रणव सिंह चैं​पियन के वकील अरूण भदौरिया ने बताया कि वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के जरिए सुनवाई के दौरान सीजेएम कोर्ट ने धारा 109 को हटाने से इंकार कर दिया और विवेचना सीओ स्तर से कराने के आदेश दिए है। जिसके बाद अब एक बार फिर से जिला जज की कोर्ट में जमानत याचिका डाली जायेगी।
विदित हो कि पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और खानपुर विधायक उमेश कुमार के बीच सोशल मीडिया पर ​होने वाली बहस ने एक बड़ी तकरार का रूप ले लिया था। जिसके बाद उमेश कुमार ने कुंवर प्रणव सिंह के रंग महल पहुंचकर चेतावनी दी। फलस्वरूप कुंवर प्रणव सिंह ने उमेश कुमार के रूड़की स्थित कार्यालय पर जाकर फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस प्रकरण में पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए दोनों पक्षों के समर्थकों को शांत किया और क्षेत्र में पूरी तरह से कानून व्यवस्था को कायम कराया। फिलहाल क्षेत्र में पूरी तरह से शांति बनी हुई है।