उत्तराखंड में प्रतिदिन औसतन 1634 विवाह पंजीकरण, पहले था सिर्फ 67 का औसत




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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले – हर पंजीकरण मजबूत समाज की दिशा में एक ठोस कदम
न्यूज127
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद विवाह पंजीकरण के मामलों में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। आंकड़े बताते हैं कि 27 जनवरी 2025 से अब तक राज्य में यूसीसी के तहत कुल 3,01,526 विवाहों का पंजीकरण किया गया है। यानी, प्रति दिन औसतन 1634 विवाह पंजीकरण हो रहे हैं।
वहीं, यूसीसी लागू होने से पहले वर्ष 2010 से प्रभावी उत्तराखंड विवाह पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत 15 वर्षों में कुल 3,30,064 पंजीकरण ही हो सके, जिसका औसत प्रतिदिन सिर्फ 67 बैठता है।
कानून की मजबूती और प्रक्रिया की सरलता ने बढ़ाया भरोसा
UCC लागू होने के बाद, विवाह पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। राज्य सरकार ने प्रक्रिया को सरल और डिजिटल रूप से सुगम बनाया है, जिससे लोगों में विवाह पंजीकरण को लेकर जागरूकता और उत्साह बढ़ा है।
विवाह पंजीकरण की समय सीमा बढ़ी
राज्य सरकार ने विवाह पंजीकरण के लिए निर्धारित समय सीमा को 6 माह से बढ़ाकर 1 वर्ष कर दिया है। विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग द्वारा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है, जिससे उन दंपतियों को राहत मिलेगी जो विभिन्न कारणों से निर्धारित समय में पंजीकरण नहीं करा सके थे।
धामी का बयान: महिलाओं के अधिकार होंगे सुरक्षित

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विवाह पंजीकरण में हो रही इस प्रगति को समान नागरिक संहिता की सार्थकता और व्यापकता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा—> “समान नागरिक संहिता के तहत होने वाला प्रत्येक पंजीकरण, एक मजबूत समाज की दिशा में ठोस कदम है। इससे महिलाओं के हित खासकर सुरक्षित हो रहे हैं।”