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जनपद में बर्ड फ्लू (एवियन इन्फ्लुएंजा) के मामलों को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन ने कड़े एहतियाती कदम उठाए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने आदेश जारी कर हरिद्वार जिले की सीमाओं में कुक्कुट पक्षियों, अंडों और कुक्कुट मांस के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। यह प्रतिबंध 21 अगस्त से लागू होकर 27 अगस्त 2025 तक प्रभावी रहेगा।
प्रशासन ने यह निर्णय आमजन के स्वास्थ्य व सुरक्षा को देखते हुए लिया है ताकि संक्रमण का प्रसार रोका जा सके। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि जिले में किसी भी अन्य जनपद या राज्य से कुक्कुट उत्पादों की आमद पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। जिलाधिकारी ने लोगों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए जाने वाले दिशा-निर्देशों का पालन करें। उन्होंने कहा कि यह प्रतिबंध आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया अस्थायी कदम है।
बर्ड फ्लू की आशंका के चलते जिलाधिकारी ने 27 तक लगायी ये रोक




