अवैध शस्त्र रखने वालों पर कड़ा प्रहार, 827 शस्त्र लाइसेंस निरस्त




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न्यूज127।
जनपद में शस्त्र लाइसेंसों के दुरुपयोग और नियमों की अनदेखी पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है। निर्धारित मानकों से अधिक शस्त्र रखने तथा एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल पर यूआईएन जनरेट न कराने वाले कुल 827 शस्त्र लाइसेंस धारकों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं। यह कार्रवाई गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं उत्तराखंड शासन द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के क्रम में की गई है।
गृह मंत्रालय द्वारा आयुध (संशोधन) नियम–2019 के अंतर्गत आयुध अधिनियम, 1959 की धारा–03 में संशोधन करते हुए एक व्यक्ति द्वारा रखे जाने वाले शस्त्रों की अधिकतम संख्या तीन से घटाकर दो निर्धारित की गई है। इसके अनुपालन में उत्तराखंड शासन ने सभी जिलों को निर्देशित किया था कि निर्धारित सीमा से अधिक शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध विशेष अभियान चलाया जाए तथा नियमानुसार लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
शासन के निर्देशों के क्रम में जिला प्रशासन देहरादून द्वारा ऐसे सभी शस्त्र लाइसेंस धारकों को 26 अप्रैल 2025 को नोटिस जारी किए गए थे, जिनके नाम पर दो से अधिक शस्त्र दर्ज थे। नोटिस के बावजूद 54 शस्त्र लाइसेंस धारकों द्वारा न तो कोई प्रतिउत्तर दिया गया और न ही अतिरिक्त शस्त्र हटाए गए। जांच में एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल पर इन 54 लाइसेंस धारकों के नाम पर दो से अधिक शस्त्र अंकित पाए गए।
जिलाधिकारी के अनुमोदन के उपरांत, शूटिंग खेल प्रतियोगिता के लिए स्वीकृत शस्त्र लाइसेंस धारकों को छोड़ते हुए, इन 54 शस्त्र धारकों के नाम पर दर्ज सभी अतिरिक्त शस्त्र एवं संबंधित लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए गए हैं। साथ ही इन शस्त्रों और लाइसेंसों को एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल से भी विलोपित कर दिया गया है।
इसके अतिरिक्त, जिला प्रशासन ने बिना यूआईएन जनरेट कराए गए शस्त्र लाइसेंसों पर भी सख्त कार्रवाई की है। उत्तराखंड शासन के गृह अनुभाग–05 द्वारा जारी शासनादेशों (03 मई 2017, 09 मार्च 2023 एवं 03 सितम्बर 2025) के अनुसार 30 जून 2020 के बाद जिन शस्त्र लाइसेंसों में यूआईएन जनरेट नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त किए जाने के निर्देश हैं।
इन निर्देशों के अनुपालन में जिला प्रशासन द्वारा समय–समय पर प्रेस विज्ञप्तियों के माध्यम से शस्त्र धारकों को अवगत कराया गया था और बिना यूआईएन वाले लाइसेंस धारकों से नवीन ऑनलाइन आवेदन करने का अनुरोध किया गया। बावजूद इसके जनपद देहरादून में एनडीएएल–एएलआईएस पोर्टल पर 773 शस्त्र लाइसेंस बिना यूआईएन के पाए गए।
जिला प्रशासन ने शासनादेशों के अनुरूप इन सभी 773 शस्त्र लाइसेंसों को निरस्त करते हुए पोर्टल से विलोपित कर दिया है।