नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने वाले कलयुगी बाप को 20 साल की सजा




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नवीन चौहान, अपनी नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बनाने और मां को बताने पर जान से मारने की धमकी देने वाले कलयुगी बाप को कोर्ट ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनायी है।
सरकारी अधिवक्ता दिनेश कुमार के मुताबिक थाना शाहपुर के गाँव कसेरवा में वर्ष 2016 में एक बाप द्वारा हैवानियत दिखाते हुए अपनी बेटी को कई महीनों तक हवस का शिकार बनाया गया था। जिसपर पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी बाप के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। आरोपी ने अपनी बेटी को डरा धमका कर अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी ने जब बाप की काली करतूतों को अपनी मां को बताने की बात कही तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी दी। विशेष सत्र न्यायाधीश पोक्सो एक्ट संजीव तिवारी ने आरोपी बाप पर दोष सिद्ध पाते हुए उसे 20 साल का कठोर कारावास की सजा सुनायी व 57 हजार रुपये का आर्थिक दंड का जुर्माना भी रखा। सजा सुनाए जाने के बाद आरोपी को कड़ी सुरक्षा में जेल भेज दिया गया।