गगन नामदेव
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार उत्तराखंड में पीड़ितों के हितों की रक्षा के लिए कार्य कर रही है। पीड़ितों की समस्याओं को देखते हुए जनहित में कदम उठा रही है। ऐसे ही फ्रेगमेंट प्रकरण में सरकार ने एक बार फिर पीड़ितों को बड़ी राहत देते हुए फ्रेगमेंट शुल्क जमा कराने की अवधि एक साल के लिए बढ़ा दी है। जिसके बाद जमीन मालिक अपनी भूमि का दाखिला खारिज करा सकते है। 9 दिसंबर 2021 तक कोई भी फ्रेगमेंट पीड़ित अपनी जमीन को मुक्त करा सकता है।
उत्तराखंड सरकार ने 10 दिसंबर 2020 को शासनादेश जारी कर बताया कि कोई भी पीड़ित अपनी शासनादेश जारी होने के एक साल के भीतर संक्रमण फीस जमा करा सकता है। इसके अलावा विधिमान्य शुल्क अंतिम क्रेता से ही जमा कराया जा सकेगा। विधिमान्य शुल्क की गणना साल 2018 के सर्किल रेटके 10फीसदी के आधार पर होगी। विधिमान्य शुल्क जमीन पर ही लागू होगा। जमीन पर निर्मित भवन पर कोई शुल्क नही लगेगा। सचिव प्रभारी सुशील कुमार की ओर से जारी इस आदेश के बाद हरिद्वार के तमाम पीड़ितों को बड़ी राहत मिली है।
