नवीन चौहान.
समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम के दो जन्म प्रमाणपत्र होने के मामले में एमपी-एमएलए (मजिस्ट्रेट ट्रायल) कोर्ट ने सपा नेता आजम खां, उनकी पत्नी पूर्व विधायक डॉ. तजीन फात्मा और पुत्र अब्दुल्ला आजम को सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीनों पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया था। तीनों को सजा सुनाए जाने के बाद रामपुर जेल भेज दिया गया था।
अब प्रशासन ने सुरक्षा की दृष्टि से आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट किया है जबकि उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है। दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में सात-सात साल की सजा काट रहे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को रामपुर जेल से शिफ्ट करने के आदेश प्रशासन को शनिवार को मिले थे। रविवार सुबह दोनों को जेल से जिला अस्पताल ले जाया गया। यहां जांच के बाद उनको दूसरी जगह के लिए रवाना कर दिया गया।
पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी के मुताबिक सपा नेता आजम खां को सीतापुर और अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। इसके अलावा डॉ. तजीन फात्मा को रामपुर जेल में ही रखने के आदेश मिले हैं।