शिक्षा के अधिकार अधिनियम में अपने वार्ड के स्कूलों में होगा एडमिशन




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न्यूज127
शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत होने वाला एडमिशन वार्ड के स्कूलों में ही होगा। वार्ड के स्कूल की सभी सीट पूरी होने के बाद नजदीक शिक्षा अधिकारी की मंजूरी के बाद दूसरे स्कूल में एडमिशन दिलाया जायेगा। उत्तराखंड के शिक्षा विभाग की ओर से जारी गाइड लाइन का पूरी तरह से पालन होगा। इसी के साथ सभी निजी स्कूलों को 25 फरवरी तक अपनी सीटों का ब्यौरा शिक्षा विभाग को देने के निर्देश जारी किए गए है।
विदित हो कि कक्षा एक में प्रवेश की आयु 31 मार्च 2025 तक तीन साल पूरी होनी चाहिए। महानिदेश​क शिक्षा झरना कमठान ने बताया कि आइटीई के तहत पांच अप्रैल 2025 को लॉटरी के जरिए चयन किया जायेगा।