बड़ी खबर: हेड कांस्टेबलों के 4600 ग्रेड पे मामले में उच्च न्यायालय ने ​DGP को छह माह में निर्णय लेने का दिया निर्देश




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न्यूज 127.
उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य पुलिस विभाग में हेड कांस्टेबलों के ग्रेड पे विवाद से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में अहम आदेश पारित किया है। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं —वर्ष 2001 में सिपाही के पद पर नियुक्त पुलिस कर्मियों को ₹4600 ग्रेड पे की मांग से संबंधित नया प्रत्यावेदन पुलिस महानिदेशक के समक्ष दाखिल करने की अनुमति दी है। साथ ही डीजीपी को निर्देश दिया है कि प्रत्यावेदन प्राप्त होने की तारीख से छह माह के भीतर मामले पर निर्णय लें।

बतादें याचिकाकर्ता हेड कांस्टेबल 2001 में सिपाही के पद पर भर्ती हुए थे और उनका कहना है कि वर्ष 2021 में ही वे द्वितीय सुनिश्चित करियर पदोन्नयन (ACP) के तहत ₹4600 ग्रेड पे के पात्र हो चुके थे। सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि ASI पद 2023 में सृजित, इसलिए ग्रेड पे का दावा उचित नहीं है। कहा कि हेड कांस्टेबलों के लिए अगला पद असिस्टेंट सब-इंस्पेक्टर (ASI) है। यह पद वर्ष 2023 में सृजित किया गया है। ऐसे में 2023 में बने पद को आधार बनाकर 4600 ग्रेड पे की मांग करना “भ्रामक” है।

इस पर याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि 2023 में नया पद सृजित होना, उनकी 2021 की पात्रता को प्रभावित नहीं कर सकता। न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी की एकल पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि याचिकाकर्ता दो सप्ताह के भीतर नया प्रत्यावेदन डीजीपी को प्रस्तुत करें। डीजीपी कानून के अनुसार, प्रस्तुत तथ्यों और दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए छह माह के भीतर निर्णय लें।