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गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस प्रकरण में हुई दो जुलाई को मारपीट की घटना ने अब कानूनी मोड़ ले लिया है। इस मामले में दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए गए थे। दोनों पक्षों की ओर से मेडिकल कराने के बाद पुलिस को तहरीर दी गई थी। जिसके आधार पर कनखल थाना प्रभारी निरीक्षक चंद्रमोहन ने दोनों पक्षों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया है।
गुरूकुल कांगड़ी के पूर्व सहायक मुख्याधिष्ठता डॉ नवनीत परमार ने तहरीर में आरोप लगाया कि जब वह गुरुकुल के वीआईपी गेस्ट हाउस में बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के सदस्य विनय आर्य और गुजरात राज्यपाल के ओएसडी डॉ. राजेन्द्र विद्यालंकार से मिलने जा रहे थे, तभी विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों और बाहरी लोगों ने उन पर जानलेवा हमला किया। जिससे गंभीर चोट आई। उन्होंने नरेंद्र मलिक, ओमवीर, रजनीश भारद्वाज, रमा शंकर, राजेश पांडेय, अरुण पाल समेत कुछ अज्ञात लोगों को नामजद कर तहरीर दी है। हमले का नेतृत्व रविकांत मलिक ने किया। हमले में उन्हें आंख और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। उन्होंने जान का खतरा जताते हुए न्याय की गुहार लगाई।
दूसरे पक्ष की ओर से रविकांत मलिक जो गुरूकुल कांगड़ी विद्यालय के कर्मचारीहैं, ने डॉ. परमार पर आरोप लगाया कि उन्होंने सीनेट हॉल में गाली-गलौज करते हुए धारदार हथियार से हमला किया। उन्होंने बताया कि मौके पर मौजूद ओमबीर, सुरेंद्र बिष्ट, रजनीश भारद्वाज आदि ने बचाव किया। रविकांत ने नवनीत परमार को आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति बताया और कहा कि पूर्व में भी उस पर कई मुकदमे दर्ज हैं।
दोनों पक्षों का मेडिकल कराया गया, जांच जारी
दोनों ही पक्षों द्वारा पुलिस को अपने-अपने मेडिकल प्रमाणपत्र भी सौंपे गए हैं। कनखल थाना प्रभारी चंद्रमोहन ने बताया कि: मामला बेहद संवेदनशील है। दोनों पक्षों पर विधिवत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निष्पक्ष विवेचना की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।”
GURUKUL KANGARI गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस प्रकरण में दोनों पक्षों पर मुकदमा दर्ज


