न्यूज 127.
हरिद्वार के भूपतवाला क्षेत्र स्थित एक होटल के प्रबंधक द्वारा दो विदेशी नागरिकों को बिना सूचना के ठहराने का मामला सामने आया है। इस मामले में इंटेलिजेंस टीम की ओर से होटल प्रबंधक के खिलाफ फॉरेन एक्ट 1946 की धारा 14 व 7 विदेशी अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया है।
हरिद्वार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के उप निरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंसाराम के द्वारा भूपतवाला के होटल स्काई हाइट्स के प्रबंधक संजय कुमार के खिलाफ दो विदेशी नागरिकों को ठहराए जाने की सूचना निर्धारित प्रारूप में भरकर 24 घंटे के अंदर LIU कार्यालय को नहीं देने पर कोतवाली हरिद्वार में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
उप निरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी व हेड कांस्टेबल मंसाराम द्वारा होटल स्काई हाइट्स के रजिस्टर को 22 अक्टूबर को चेक किया गया तो पाया कि होटल के कमरा नंबर 1 में 17 जून 24 को दो विदेशी नागरिक ठहरे हुए थे जिनकी सूचना होटल प्रबंधन द्वारा 24 घंटे के अंदर निर्धारित प्रारूप में लोकल इंटेलीजेंस यूनिट को उपलब्ध नहीं कराई थी। जिसके चलते liu हरिद्वार के उप निरीक्षक बलजीत सिंह राजवंशी द्वारा नगर कोतवाली हरिद्वार में होटल प्रबंधक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया गया है।



