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रानीपुर विधायक आदेश चौहान और उनकी भांजी को छह—छह माह व तीन पुलिसकर्मियों को सीबीआई कोर्ट ने एक—एक साल की सजा सुनाई है। मुख्य आरोपी रिटायर्ड सीओ आरके चमोली का निधन हो चुका है। जबकि दो पुलिसकर्मी दिनेश सिंह और राजेंद्र सिंह रौतेला कोर्ट के चक्कर लगा रहे है। विधायक आदेश चौहान को इस प्रकरण में लोवर कोर्ट से जमानत मिल चुकी है। उन्होंने कहा कि वह सेशन कोर्ट में अपील में जायेंगे।
विधायक आदेश चौहान ने इस मामले की जानकारी देते हुए बताया कि वह जन नेता है। जनता के कार्यो के लिए पुलिस थानों में जाते रहते है। जबकि यह प्रकरण उनकी भांजी का पारिवारिक मामला है। वह अपनी भांजी के पारिवारिक विवाद में थाने गए थे। उन्होंने कहा कि जन प्रतिनिधि के तौर पर उनको पुलिस थाने जाना पड़ता रहता है। कोर्ट के निर्णय का सम्मान करते है। लेकिन हम इस निर्णय को अपील में चुनौती देंगे।
आदेश चौहान ने बताया कि साल 2009 में मेरी भांजी दीपिका चौहान को उनकी ससुराल वालों ने मारपीट कर घर से निकाल दिया था। मेरी बड़ी बहन की बेटी का मामला होने के कारण मामा के कर्तव्य का निर्वहन करने थाने पहुंचा। पुलिस ने कानून संवत कार्यवाही की। लेकिन दूसरे पक्ष ने कोर्ट की शरण ली और इसमें निर्णय आया है। निर्णय की कॉपी मिल चुकी है। जिसमें अपील करने की तैयारी की जा रही है।
सीबीआई कोर्ट ने विधायक समेत तीन पुलिसकर्मियों को सुनाई सजा, जमानत के बाद अब अपील की तैयारी


