अवैध खुदाई में पार्षद की पत्नी समेत अन्य पर 11 लाख की पेनल्टी








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देहरादून
मसूरी में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 707ए (त्यूनी–चकराता–मसूरी–बाटाघाट) पर अवैध खुदाई कर सरकारी संपत्ति को क्षति पहुँचाना संबंधित आरोपियों को भारी पड़ गया। जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए 11.64 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है, साथ ही लगभग 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आरसी (राजस्व वसूली) जारी की है। मामले में नामजद एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें एक पार्षद की पत्नी का नाम भी शामिल बताया गया है।
राष्ट्रीय राजमार्ग की प्रतिधारक दीवार ध्वस्त, मार्ग बंद
होटल देवलोक के निकट किलोमीटर 162 पर स्थित प्रतिधारक दीवार क्षतिग्रस्त होने की घटना के बाद जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर संयुक्त मजिस्ट्रेट राहुल आनंद के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण में नगर पालिका परिषद मसूरी, कोतवाली मसूरी, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए), राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग डोईवाला तथा जिला खान अधिकारी की टीम शामिल रही।
जांच में पाया गया कि संबंधित संपत्ति 349.50 वर्गमीटर क्षेत्रफल में अनीता थलवाल, सुनीता धनई एवं सतीश गोयल के नाम दर्ज है। एमडीडीए द्वारा आवासीय मानचित्र के तहत 420.66 वर्गमीटर निर्माण की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें स्पष्ट दूरी मानक निर्धारित थे।
लेकिन निरीक्षण के दौरान सामने आया कि जेसीबी/एक्सकेवेटर से राष्ट्रीय राजमार्ग की ओर अवैध खनन और खुदाई की गई, जो स्वीकृत मानकों के विपरीत थी। इसके चलते मलबे का भूस्खलन हुआ और राजमार्ग की प्रतिधारक दीवार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। स्थिति को देखते हुए मार्ग को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया है। यातायात को मोतीलाल नेहरू मार्ग, हाथीपांव मार्ग और नगर पालिका मार्ग से डायवर्ट किया गया है।
11.64 लाख का अर्थदंड, 80 लाख की अतिरिक्त वसूली
खनन विभाग की जांच में 1522.50 घनमीटर (4384.80 टन) मिट्टी मिश्रित चूना पत्थर का अवैध खनन पाया गया। उत्तराखंड खनिज नियमावली-2021 व संशोधित नियमावली-2024 के तहत रॉयल्टी की तीन गुना दर से 11,64,164 रुपये का अर्थदंड निर्धारित किया गया है।
साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग की क्षतिग्रस्त प्रतिधारक दीवार के पुनर्निर्माण व अन्य क्षति की भरपाई के लिए लगभग 80 लाख रुपये की अतिरिक्त आरसी भी संबंधित आरोपियों पर डाली गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि समस्त व्यय की वसूली दोषियों से ही की जाएगी।
एफआईआर दर्ज, चार्जशीट जल्द
राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिशासी अभियंता द्वारा संबंधितों के खिलाफ सुसंगत धाराओं में नामजद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। प्रशासन ने संकेत दिए हैं कि शीघ्र ही चार्जशीट भी न्यायालय में प्रस्तुत की जाएगी।
एमडीडीए को स्वीकृत मानचित्र निरस्त करने तथा अवैध निर्माण के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।
जनसुरक्षा से समझौता नहीं
जिला प्रशासन ने स्पष्ट संदेश दिया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग एवं सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचाने वालों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। जनसुरक्षा सर्वोपरि है और किसी भी प्रकार की लापरवाही या अवैध कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।