शैक्षणिक संस्थानों के पास तंबाकू विक्रेताओं पर देहरादून पुलिस का शिकंजा, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों पर भी कसी नकेल




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न्यूज127
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह के निर्देशों के तहत जनपद में “कोटपा अधिनियम 2003” के अंतर्गत एक विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों के आस-पास तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक और सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करना था।
इस क्रम में थाना प्रेमनगर पुलिस ने अपने थाना क्षेत्र में सघन चेकिंग अभियान चलाया और बड़ी संख्या में उल्लंघनकर्ताओं के विरुद्ध सख्त कदम उठाए।
शैक्षणिक संस्थानों के पास 12 दुकानों पर कार्रवाई
प्रेमनगर थाना क्षेत्र के विधोली, पोधा, नंदा की चौकी, झाझरा, सुधोवाला और प्रेमनगर में संचालित स्कूल-कॉलेजों के आसपास बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू बेचने वाले 12 दुकानदारों को कोटपा अधिनियम 2003 के तहत चालान किया गया। इन दुकानों से अवैध रूप से बेचे जा रहे तंबाकू उत्पादों को जब्त कर हटाया गया।
सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करने वाले 40 लोगों का चालान
इसी अभियान के तहत सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पाए गए 40 व्यक्तियों के विरुद्ध भी कोटपा के तहत चालान किया गया। कुल ₹10,400 रुपये का जुर्माना मौके पर ही वसूला गया।
कानून का सख्ती से पालन कराएगी पुलिस
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून ने इस अभियान को लेकर सख्त निर्देश दिए हैं कि शिक्षण संस्थानों के 100 गज के दायरे में किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों की बिक्री न हो, और सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया जाए।
प्रेमनगर पुलिस द्वारा यह अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
कोटपा अधिनियम 2003 क्या है
“सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध तथा व्यापार, वाणिज्य, उत्पादन, आपूर्ति और वितरण विनियमन) अधिनियम, 2003” यानी COTPA का उद्देश्य है – जन स्वास्थ्य की रक्षा, खासकर युवाओं को तंबाकू की लत से बचाना। इसके तहत शैक्षणिक संस्थानों के निकट तंबाकू उत्पादों की बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान और तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन पर रोक है।