जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने हाईकोर्ट के आदेश का कराया अनुपालन, 38 स्टोन क्रेशर सील




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न्यूज127
गंगा संरक्षण को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद हरिद्वार जिला प्रशासन हरकत में आ गया है। रायवाला से भोगपुर के बीच गंगा नदी के दोनों ओर संचालित 48 स्टोन क्रेशरों को सील करने के हाईकोर्ट के आदेशों का जिलाधिकारी मयूर दीक्षित अक्षरश: अनुपालन करा रहे है।
हाईकोर्ट के आदेश के बाद जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के द्वारा गठित विशेष निगरानी समिति ने सुबह सबेरे से ही स्टोन क्रेशरों को सील करने का कार्य प्रारंभ कर दिया। एक के बाद एक करीब 38 स्टोन क्रेशरों को सील किया विशेष निगरानी समिति में अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी, ऊर्जा निगम के अधिशासी अभियंता, जिला खनन अधिकारी और पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल रहे।

हाईकोर्ट ने दिए थे सख्त निर्देश
पर्यावरण और गंगा रक्षा के लिए सक्रिय संस्था मातृ सदन की याचिका पर सुनवाई करते हुए नैनीताल हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया था कि गंगा के दोनों तटों पर संचालित सभी स्टोन क्रशरों को तत्काल प्रभाव से बंद किया जाए। कोर्ट ने इन्हें गंगा और पर्यावरण के लिए घातक करार दिया था।

प्रशासनिक टीम रही मुस्तैद
सीलिंग कार्रवाई के दौरान एसडीएम हरिद्वार जितेंद्र कुमार, खनन अधिकारी काजिम रजा, पथरी थाना प्रभारी मनोज नौटियाल और पुलिस बल मौके पर तैनात रहा। एसडीएम जितेंद्र कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए हरिद्वार क्षेत्र के 38 स्टोन क्रेशरों को मौके पर जाकर सील किया गया है, और बची हुई इकाइयों पर शनिवार को कार्रवाई की जाएगी।