हरिद्वार।
सिडकुल क्षेत्र में हुए सनसनीखेज नीटू हत्याकांड में हरिद्वार न्यायालय ने कड़ा रुख अपनाते हुए मुख्य आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरुण वोहरा की अदालत ने आरोपी छोटा की जमानत अर्जी नामंजूर कर दी।
शासकीय अधिवक्ता वीरेश चंद कौशिवा ने बताया कि 17 जुलाई 2025 को सिडकुल क्षेत्र में नीटू की अज्ञात हमलावरों द्वारा हत्या कर शव को खेत में फेंक दिया गया था। घटना के तीन दिन बाद मृतक के बड़े भाई राकेश सिंह ने सिडकुल थाने में अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था।
पुलिस जांच और कॉल डिटेल के आधार पर नीटू की हत्या में आरोपी छोटा और अकबर की भूमिका सामने आई। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि शिकायतकर्ता की पत्नी सोनिया पर नीटू के हिस्से के मकान पर कब्जा करने की नीयत से हत्या की साजिश रचने का आरोप है। पुलिस के अनुसार सोनिया ने पांच लाख रुपये की सुपारी देकर देवर नीटू की हत्या करवाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के सिर पर गंभीर चोटें पाई गई थीं।
पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। मामले की सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी छोटा पुत्र शहीद, निवासी ग्राम हजारा ग्रांट, सिडकुल की जमानत याचिका खारिज कर दी।
हरिद्वार कोर्ट ने नीटू हत्याकांड में आरोपी छोटा की जमानत याचिका की खारिज



