जमीनी विवाद में विपक्षी को फंसाने के लिए रची थी खुद की हत्या की झूठी साजिश, पुलिस ने किया सनसनीखेज खुलासा
न्यूज127, हरिद्वार।
थाना बहादराबाद क्षेत्र से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर ने अपने ही विपक्षी को फंसाने के लिए खुद की हत्या की साजिश रच डाली। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि जाकिर ने अपने तीन साथियों को पैसे का लालच देकर अपनी ही कार पर फायरिंग कराने की योजना बनाई थी, ताकि विपक्षी पर हत्या की सुपारी देने का झूठा मुकदमा दर्ज कराया जा सके।
थाना बहादराबाद पुलिस की सतर्कता और गहन जांच से यह पूरा षड्यंत्र उजागर हो गया। पुलिस ने पूर्व जिला पंचायत सदस्य सहित कुल 6 लोगों को हिरासत में लेकर आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है।
खुद की हत्या का झूठा मुकदमा दर्ज कराने की थी योजना
12 अक्टूबर 2025 को जाकिर पुत्र ताहिर निवासी ग्राम घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद ने पुलिस को तहरीर दी कि उसके विपक्षी जावेद पुत्र याकूब, याकूब, मुनफेत और जुनेद (सभी ग्राम घोड़ेवाला निवासी) ने उसकी हत्या करवाने के लिए 30 लाख रुपये की सुपारी दी है। उसने आरोप लगाया कि जलालपुर और रुड़की के कुछ युवक इस साजिश में शामिल हैं।
मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार ने तत्काल जांच के आदेश दिए। थानाध्यक्ष बहादराबाद के निर्देशन में पुलिस टीम ने जब संदिग्ध युवकों से गहन पूछताछ की, तो सामने आया पूरा सच जिसने सभी को चौंका दिया।
जमीनी विवाद में विपक्षी को फंसाने की थी मंशा
जांच में खुलासा हुआ कि जाकिर का विपक्षी जावेद से पिछले 3-4 वर्षों से जमीनी विवाद चल रहा है। इस विवाद में बढ़त हासिल करने और विपक्षी पक्ष को फंसाने के लिए उसने अपनी ही हत्या का नाटक रचने का फैसला किया। उसने आजम, उस्मान और सोहेल को 50,000 रुपये का लालच दिया ताकि वे उसकी लाइसेंसी पिस्टल से उसकी कार पर फायरिंग करें और बाद में वह विपक्षियों पर हत्या की सुपारी देने का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज करा सके।
पुलिस की सख्त पूछताछ में टूटी साजिश की पोल
जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो सभी आरोपी आपस में ही उलझ गए और थाने में ही झगड़ने लगे। पूछताछ के दौरान पूरा षड्यंत्र सामने आ गया। पुलिस ने मौके से जाकिर की लाइसेंसी पिस्टल भी बरामद की, जिसका रिन्यूवल समाप्त हो चुका था और जो उसके भतीजे खालिक के पास थी। लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करने पर जाकिर और खालिक के खिलाफ मु०अ०सं०–400/2025 धारा 21/30 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।
एसएसपी हरिद्वार ने दी सख्त चेतावनी
पुलिस ने कहा कि किसी निर्दोष व्यक्ति को झूठे मुकदमे में फंसाने की कोशिश गंभीर अपराध है। इस प्रकार की हर साजिश का पर्दाफाश कर दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
जाकिर की पिस्टल का लाइसेंस निरस्तीकरण रिपोर्ट भी संबंधित प्राधिकारी को भेजी जा रही है।
हिरासत में लिए गए आरोपी
- जाकिर पुत्र ताहिर, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद
- खालिक पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद
- उस्मान पुत्र लियाकत, निवासी जलालपुर, थाना कोतवाली रुड़की
- सोहेल पुत्र हसरत, निवासी सोत मोहल्ला, थाना कोतवाली रुड़की
- आजम पुत्र इलियास, निवासी कान्हापुर, थाना कोतवाली रुड़की
- शाजिद पुत्र सुलेमान, निवासी घोड़ेवाला, थाना बहादराबाद
पूर्व जिला पंचायत सदस्य जाकिर का आपराधिक इतिहास
- मु0अ0सं0 94/2013 – धारा 147, 148, 149, 323, 326, 504, 506 भादवि
- मु0अ0सं0 485/2016 – धारा 147, 170, 332, 353, 427, 504 भादवि
- मु0अ0सं0 215/2022 – धारा 323, 324, 452, 504, 506 भादवि