मोदी सरकार, मौत के बाद अंतिम संस्कार सेवाओं में दी जीएसटी की छूट




Listen to this article


नवीन चौहान
जीएसटी की नई दरों के 18 जुलाई 2022 को लागू होने के बाद अंतिम संस्कार की सेवाओं में जीएसटी लगाए जाने को लेकर भ्रम की स्थिति बन गई थी। सोशल मीडिया पर लगातार सरकार पर तंज कसे जा रहे थे। ऐसे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्थिति स्पष्ट कर दी है।
उन्होंने प्रेस को जारी बयान में बताया कि कई सामान और सेवाओं पर GST की दरों में बढ़ोतरी हो गई है. ऐसे में खबरें थीं कि अब अंतिम संस्कार और शमशान सेवाओं पर भी 18% GST लगेगा. हालांकि, सरकार ने इस पर स्पष्टीकरण दे दिया है. प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो (PIB) ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ‘शमशान और अंतिम संस्कार सेवाओं पर कोई GST नहीं लगेगा। लो जी अब मिल गई बड़ी राहत।