नवीन चौहान.
हरिद्वार। जनपद हरिद्वार में राष्ट्रीय लोक अदालत 11 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यह जानकारी जनपद न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष विवेक भारती शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि वादकारीगण को सस्ता, सुलभ एवं शीघ्र न्याय दिलाए जाने के लिए लोक अदालतों का आयोजन किया जाता है।
जनपद न्यायाधीश श्री शर्मा ने बताया कि 11 सितंबर को जनपद के हरिद्वार, रुड़की एवं लक्सर स्थित न्यायालयों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। जिसमें वादकारीगण अपने मुकदमों का आपसी सहमति एवं अभिस्वीकृति के आधार पर अपने वाद का अंतिम रूप से निस्तारण करा सकते हैं।
राष्ट्रीय लोक अदालत के संबंध में जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं अपर सिविल जज वरिष्ठ वर्ग अभय सिंह ने बताया कि इसमें फौजदारी के शमनीय वाद, 138 एन आई एक्ट, बैंक धन वसूली वाद ,मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, पारिवारिक विवाद, श्रम वाद बिजली व पानी एवं अन्य बिल भुगतान संबंधी वाद, उपभोक्ता आयोग संबंधी वाद, भूमि अधिग्रहण संबंधी वाद, राजस्व, वेतन भत्ते से संबंधित सर्विस मामले आदि का निस्तारण पक्षकारों की आपसी सहमति के आधार पर किया जा सकेगा।
उन्होंने बताया जो भी वादकारी अपने मुकदमे का निस्तारण लोक अदालत के माध्यम से कराना चाहते हैं वह उस मुकदमे में प्रार्थना पत्र देकर राष्ट्रीय लोक अदालत में सुनवाई हेतु लगवा सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया की लोक अदालत में वादों का अंतिम रूप से निस्तारण हो जाता है।