नैनीताल।
जनपद में मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे सख्त अभियान के तहत पुलिस ने अब नशा तस्करों की अवैध संपत्तियों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। इसी क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. मंजूनाथ टीसी के निर्देशन में एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए एनडीपीएस अधिनियम से जुड़े प्रकरण में अभियुक्त की अवैध संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया को अंजाम दिया गया है।
पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार, थाना हल्द्वानी में पंजीकृत मु0अ0सं0– 359/2025, धारा 8/20 एनडीपीएस अधिनियम से संबंधित मामले में यह कार्रवाई की गई। इस पूरे प्रकरण की निगरानी पुलिस अधीक्षक हल्द्वानी मनोज कुमार कत्याल एवं क्षेत्राधिकारी हल्द्वानी अमित कुमार सैनी द्वारा की गई, जबकि विवेचना उपनिरीक्षक भुवन सिंह राणा ने संपादित की।
मामले में अभियुक्त नारायण दत्त परगाई, निवासी ग्राम कुकना, थाना मुक्तेश्वर के विरुद्ध पूर्व में अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना पूर्ण होने के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किया जा चुका है। इसके साथ ही पुलिस द्वारा की गई वित्तीय जांच में अभियुक्त के पुत्र सुरेश परगाई के नाम पर तीन वाहन सामने आए, जिनमें एक अर्टिगा कार (UK04TB-5931) और दो मोटरसाइकिल (UK04Z-3013, UK04AA-6853) शामिल हैं।
जांच के दौरान इन वाहनों की खरीद के संबंध में वैध आय का कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया जा सका। इसके चलते पुलिस ने इन संपत्तियों को अवैध रूप से अर्जित मानते हुए सक्षम प्राधिकारी (SAFEMA/NDPS Act, नई दिल्ली) को फ्रीजिंग ऑर्डर भेजा।
सक्षम प्राधिकारी द्वारा 24 मार्च 2026 को पारित आदेश में अर्टिगा कार को एनडीपीएस एक्ट 1985 की धारा 68-B(g) के तहत अवैध संपत्ति घोषित करते हुए धारा 68-F(1) के अंतर्गत जब्त करने के आदेश जारी किए गए हैं।
एसएसपी मंजूनाथ टीसी का कहना है कि जनपद में नशा तस्करी के विरुद्ध यह अभियान आगे भी जारी रहेगा और अवैध रूप से अर्जित संपत्तियों पर इसी प्रकार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नशा तस्करों की कमर तोड़ रहे एसएसपी: अवैध संपत्ति पर कसा शिकंजा, वाहन जब्त




