स्टोन क्रेशर मालिक और संचालक के दुस्साहस की निकाली हेकड़ी, मुकदमा दर्ज, क्रेशर सीज




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हरिद्वार
हरिद्वार में अवैध खनन और राजस्व हानि रोकने के लिए जिलाधिकारी मयूर दीक्षित सख्त एक्शन ले रहे है। अवैध खनन को रोकने के लिए तमाम प्रभावी कदम उठा रहे है। ​लेकिन जिला प्रशासन की आंख में धूल झोंकने वाले स्टोन क्रेशर संचालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। क्रेशर पर दोबारा सील लगा दी है।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित को एक सीज स्टोन क्रेशर में अवैध खनन की सूचना मिली। सूचना मिलने के तुरंत बाद उन्होंने जिला खान अधिकारी काज़िम रज़ा के नेतृत्व में विभागीय टीम को छापेमारी का निर्देश दिया।
टीम ने ग्राम बाड़ीटीप स्थित अवनि स्टोन क्रेशर पर अचानक निरीक्षण किया। जांच में पाया गया कि यह क्रेशर 6 अक्टूबर को पहले सीज किया जा चुका था, लेकिन संचालक ने सील तोड़कर अवैध खनिज निकालना जारी रखा। इसके परिणामस्वरूप क्रेशर के संचालक और मालिक के खिलाफ कोतवाली लक्सर में मुकदमा दर्ज करने की कार्रवाई की गई और क्रेशर को पुनः सील किया गया।

जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने स्पष्ट किया कि यह कार्रवाई अवैध खनन और भंडारण पर राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में ऐसी किसी भी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जो लोग सरकार को राजस्व हानि पहुँचाएंगे, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

यह अभियान केवल अवनि स्टोन क्रेशर तक सीमित नहीं है। प्रशासन लगातार खनिज निष्कर्षण की निगरानी कर रहा है और अन्य अवैध खनन करने वाले तत्वों की पहचान कर कार्रवाई करेगा।

इस कार्रवाई से प्रदेश में कानून का संदेश साफ है—अवैध खनन करने वालों के लिए कोई छूट नहीं। जिलाधिकारी ने आम जनता से भी अपील की कि वे अवैध खनन और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत प्रशासन को दें, ताकि हरिद्वार और उत्तराखंड में कानून और व्यवस्था मजबूत बनी रहे।