मेरठ। पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction” अभियान के अन्तर्गत मेरठ पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करके कुकर्म की घटना के आरोपी को मा0 न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड से किया दण्डित।
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ के कुशल निर्देशन में अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में चल रहे अभियोगों में शाशकीय अधिवक्ता आकाश व कोर्ट मोहर्रिर पुष्पेन्द्र व प्रभारी निरीक्षक कंकरखेड़ा व कोर्ट पैरोकार है0 कां0 1712 कृष्ण कुमार के द्वारा निरंतर की गयी सशक्त व प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय स्पेशल पोक्सो तृतीय जनपद मेरठ द्वारा मु0अ0सं0 500/2016 धारा 377 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट थाना कंकरखेड़ा से सम्बन्धित अभियुक्त आकिब पुत्र अलाउद्दीन निवासी धौलड़ी थाना जानी मेरठ को दिनांक 30.11.2023 को धारा 377 भादवि व 5M/6 पाक्सो एक्ट में 10 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000 रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरणः- दिनांक 09.07.2016 को वादी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट अकिंत करायी थी कि अभियुक्त आकिब पुत्र अलाउद्दीन निवासी धौलड़ी थाना जानी मेरठ द्वारा वादी के 07 वर्षीय पुत्र के साथ कुकर्म करने के सम्बन्ध में थाना कंरकखेड़ा पर मु0अ0सं0 500/2016 धारा 377 भादवि व 5M/6 पॉक्सो एक्ट पंजीकृत होकर विवेचक उ0नि0-देवेन्द्र सिंह द्वारा विवेचना की गयी, विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने के उपरान्त, आरोप पत्र संख्याः 382/16 दिनांक 05.10.2016 को माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया ।


