दीपावली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश




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न्यूज 127.
दिपावली से पहले सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में ग्रीन पटाखों को लेकर बड़ा आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने 21 अक्तूबर तक ग्रीन पटाखों की​ बिक्री करने की इजाजत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम आदेश में सिर्फ नेशनल एन्वायरनमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (NEERI) द्वारा प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल की अनुमति दी है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने शर्तों के साथ ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति दी है। ये अनुमति 18 से 21 अक्टूबर तक के लिए है। आदेश सुनाते हुए सीजेआई बीआर गवई ने कहा कि हमें संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होगा। पर्यावरण के साथ समझौता किए बिना संयम के साथ अनुमति देनी होगी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि इस अवधि (21 अक्तूबर) के बाद इन पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध जारी रहेगा। वहीं नियमों के उल्लंघन करने पर निर्माताओं और विक्रेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से दिल्ली एनसीआर के लोगों में खुशी की लहर देखने को मिली है। लोगों का कहना है कि दीपावली के त्योहार पर पटाखों की अनुमति से इस त्योहार को उत्साह के साथ मना सकेंगे।