उत्तराखंड के तमाम विभागों में अस्थायी कर्मचारियों के स्थायीकरण पर यह आदेश




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न्यूज127, देहरादून
राज्य सरकार ने एक अहम कदम उठाते हुए सभी विभागों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी सेवकों के स्थायीकरण मामलों में स्थायीकरण नियमावली, 2002 का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। शासन ने यह भी कहा है कि पात्र कार्मिकों के स्थायीकरण आदेश बिना किसी अनावश्यक विलंब के निर्गत किए जाएं।

इस संबंध में सचिव (कार्मिक) शैलेश बगोली द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार, सभी प्रमुख सचिवों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, कार्यालय प्रमुखों, मंडलायुक्तों एवं जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने अधीनस्थ विभागों में कार्यरत उन समस्त कार्मिकों की समीक्षा करें, जिन्होंने परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर ली है और जिनकी परिवीक्षा नहीं बढ़ाई गई है, तथा जो नियमावली के अनुसार सभी अर्हताएं पूरी करते हैं। ऐसे कार्मिकों के स्थायीकरण आदेश समयबद्ध रूप से जारी किए जाएं।

शासनादेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे अनेक मामले सामने आए हैं, जहां कार्मिकों को पदोन्नति तो दे दी गई, परंतु उनके स्थायीकरण को लेकर कोई स्पष्ट आदेश अब तक जारी नहीं किया गया है। ऐसे प्रकरणों की तत्काल समीक्षा कर आवश्यक आदेश निर्गत करने के निर्देश दिए गए हैं।

सचिव श्री बगोली ने कहा कि कई विभागों द्वारा परिवीक्षा पूर्ण करने के बावजूद स्थायीकरण आदेश जारी न करना न केवल संबंधित कार्मिकों के वेतन संरक्षण, सेवा-संयोजन एवं पेंशन संबंधी लाभों में बाधा उत्पन्न कर रहा है, बल्कि इससे विधिक विवादों की स्थिति भी पैदा हो रही है। उन्होंने इसे विधिसम्मत एवं अनुशासित लोक प्रशासन की भावना के विपरीत बताया।

उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सभी विभागों को स्थायीकरण नियमावली, 2002 के समुचित अनुपालन हेतु आवश्यक कार्रवाई शीघ्र सुनिश्चित करनी होगी, ताकि भविष्य में किसी प्रकार की विधिक, प्रशासनिक या वित्तीय जटिलताओं से बचा जा सके।