ज्वालापुर डबल मर्डर कांड में दो आरोपी दोषी, आजीवन कारावास व जुर्माने की सजा




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न्यूज127
ज्वालापुर के बहुचर्चित डबल मर्डर कांड में जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र दत्त ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।

जिला शासकीय अधिवक्ता इंद्रपाल बेदी एवं विशेष लोक अभियोजक धर्मेश कुमार ने बताया कि घटना 3 अक्टूबर 2015 की रात लगभग साढ़े नौ बजे की है। कड़़च्छ ज्वालापुर निवासी पंकज अपने दोस्तों कार्तिक और रोहित उर्फ बंटी के साथ पैदल शास्त्री नगर मार्केट की ओर जा रहा था। तभी आरोपी आशीष मेहता अपने पिता की दुकान के बाहर अपने भाई चिन्नु मेहता, महेश मेहता, सचिन और अरुण पुत्र छत्रपाल के साथ खड़े थे।

पुरानी रंजिश के चलते आरोपियों ने पंकज और उसके दोस्तों को देखते ही गाली-गलौज शुरू कर दी। जब पंकज ने इसे टालने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने चाकू, खुखरी और अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। इस हमले में पंकज और कार्तिक की मौके पर ही मृत्यु हो गई, जबकि रोहित गंभीर रूप से घायल हुआ। घायल रोहित को इलाज के लिए जॉली ग्रांट हॉस्पिटल रेफर किया गया।

घटना के समय कई लोग इकट्ठा हो गए थे। शोर मचाने पर आरोपी धमकी देते हुए मौके से भाग गए। पंकज के पिता नौरतू ने उसी रात ज्वालापुर कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोपियों आशीष मेहता, महेश मेहता और अरुण के खिलाफ आरोपपत्र न्यायालय में दाखिल किया।

मुकदमे की सुनवाई के दौरान महेश मेहता की मृत्यु के कारण उसके खिलाफ कार्रवाई समाप्त कर दी गई, जबकि एक अन्य आरोपी के किशोर होने के कारण उसकी सुनवाई किशोर न्याय बोर्ड में की गई। वादी पक्ष ने मुकदमे में तीस गवाह पेश किए।

सुनवाई के बाद न्यायालय ने आरोपी आशीष मेहता और अरुण को हत्या, जानलेवा हमला और गाली-गलौज करने का दोषी पाया। न्यायालय ने हत्या के लिए आजीवन कारावास और साढ़े पांच लाख रुपए जुर्माना, जानलेवा हमला के लिए 10 वर्ष की कैद और पांच हजार रुपए जुर्माना, तथा गाली-गलौज के लिए एक माह की कैद और पांच सौ रुपए जुर्माना की सजा सुनाई।