बीएचईएल भूमि पर अवैध निर्माण : 14 जनवरी तक हटाने का दिया अल्टीमेटम




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न्यूज 127, हरिद्वार
बीएचईएल परिसर की सरकारी भूमि पर अनाधिकृत रूप से की गई निर्माण गतिविधि को लेकर प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। अधिकारियों द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित व्यक्ति या संगठन द्वारा बिना अनुमति के बनायी गई संरचना अतिक्रमण की श्रेणी में आती है।
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि उक्त अवैध संरचना को सात दिनों के भीतर, अर्थात् 14 जनवरी 2026 तक, हटाकर भूमि की पूर्व स्थिति बहाल करना अनिवार्य है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि निर्धारित समय सीमा तक संरचना हटाई नहीं गई, तो लोक परिसर (अनधिकृत अध्यासियों की बे-दखली) अधिनियम, 1971 की धारा 4 की उपधारा (1) और (2) के खण्ड (ख) (ii) के तहत, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मदद से अनाधिकृत निर्माण को जबरन हटाया जाएगा।
अधिकारियों ने यह भी उल्लेख किया कि इस दौरान निर्माण हटाने से संबंधित सभी खर्चे और हर्जाने की जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति या संगठन की होगी। नोटिस में यह भी बताया गया है कि नोटिस अवधि में संबंधित पक्ष अपना पक्ष विभाग के समक्ष रख सकता है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार के अनधिकृत निर्माण से बचें और जारी नोटिस का गंभीरता से पालन करें।