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जनपद में अल्ट्रा साउंड केंद्रों का गोरखधंधा रोकने के लिए जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने सख्त निर्देश दिये हैं। इसके लिए उन्होंने मुखबिर योजना के तहत इनाम की राशि एक लाख से बढ़ाकर दो लाख रूपये का अनुमोदन किया है।
जिलाधिकारी कर्मेन्द्र सिंह ने कहा कि जनपद में पीसीपीएनडीटी (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम की धाराओं का सख्ती से पालन कराया जाए। पीसीपीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि केन्द्रों पर अभिलेखों का रखरखाव नियमानुसार किया जाए, किसी भी तरह के परिवर्तन की सूचना सीएमओ कार्यालय को दी जाए। रेडियोलॉजिस्ट, स्त्री रोग विशेषज्ञ केन्द्र में परिर्वतन की सूचना देकर भौतिक सत्यापन जरूर कराएं। डीएम ने नियम का उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देंश दिये। बैठक में जनपद के 08 नये अल्ट्रासाउण्ड केन्द्रों के पंजीकरण का अनुमोदन किया गया एवं 02 केन्द्रों को मानक पूर्ण न होने के कारण नोटिस जारी करने हेतु निर्देशित किया गया तथा 02 केन्द्रों का नवीनीकरण किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ आरके सिंह, अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक तोमर, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अनिल वर्मा, बाल रोग विशेषज्ञ डॉ. सदीप निगम, स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉ. यशपाल तोमर, विधिक सलाहकार एडवोकेट फरमूद अली, जिला समन्वयक रवि कुमार सन्दल, समाजसेवी डॉ. दिपेश चन्द्र, डॉ. मनु शिवपूरी, कनिका शर्मा, राकेश चन्द्रा आदि उपस्थित रहे।
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