CHILD LABOUR बाल श्रम विभाग ने दर्ज कराए दो माह में नौ मुकदमे, हरिद्वार में नया केस




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न्यूज127
जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह के निर्देशों पर बालश्रम विभाग की टीम बाल श्रम को रोकने के लिए पूरी सख्ती बरत रही है। दुकानों, होटलों, ढाबों, रेस्टोरेंट पर चेेकिंग की जा रही है। बाल श्रम विभाग के आंकड़ों की बात करें तो दो माह में नौ मुकदमे दर्ज कराए गए है। जबकि एक दुकानदार के खिलाफ मुकदमा गुरूवार को ही दर्ज कराया गया है। इसी के साथ दुकानदारों से बाल श्रम नही कराने को लेकर शपथ पत्र भी भरवाया जा रहा है।
गुरूवार को श्रम प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भटट एक के बाद एक दुकानों, ढाबों पर चेकिंग करती नजर आई। जब उनके बात की गई तो उन्होंने बाल श्रम विभाग की ओर से की गई तमाम कार्यवाही की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशों पर लगातार चेेकिंग ​अभियान जारी है। उन्होंने बताया कि जनवरी से अभी तक नौ मुकदमे दर्ज किए जा चुके है। चेकिंग अभियान एनसीपीसीआर की गाइड लाइन के अनुसार चेकिंग की जाती है। जिला टास्क फोर्स की पूरी टीम है। ये टीम बाल श्रम को रोकने की कवायद में जुटी है। आरोपी के खिलाफ 50 हजार का जुर्माना, 20 हजार कल्याण निधि में जमा कराना होता है। बाल श्रमिक से कार्य कराना संघेय अपराध है। उन्होंने अपील की है कि कोई भी बाल श्रमिक से कार्य नही कराए। बच्चों को अधिक से अधिक स्कूल भेजने का कार्य करे।
एनसीपीसीआर गोपनीय तरीके से कार्य करता है। मम्मी पापा भी अपने बच्चे को दुकान पर कार्य कराता है तो उन पर दस हजार का जुर्माना और जेल भेजने का प्रावधान है। उन्होंने अपील की है कि बाल श्रम के मामले में 1098 पर सूचना दे सकते है। सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रहती है।
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हरिद्वार की जिला प्रवर्तन अधिकारी मीनाक्षी भटट ने बताया कि 1098 पर कॉल करने के बाद: आपका कॉल उठाने वाला व्यक्ति आपकी जानकारी उस जिले के ग्राउंड स्टाफ को देगा, जहां बच्चा है। ग्राउंड स्टाफ में एक सामाजिक कल्याण संगठन और चाइल्डलाइन इंडिया फाउंडेशन के सदस्य शामिल हैं। वे आपको अधिक विवरण प्राप्त करने या बच्चे के बारे में अधिक जानकारी पूछने हेतु वापस बुला सकते हैं। फिर वे एक जांच करेंगे और निम्नलिखित विभागों के संयुक्त प्रयासों के साथ, वे कार्रवाई करेंगे:
श्रम विभाग
पुलिस
मानव तस्करी विरोधी विभाग
गैर सरकारी संगठन और साझेदार संगठन
बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से बात करना
आप बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए राज्य आयोग से भी बात कर सकते हैं। यहां देखें और अपने विशेष राज्य आयोग के पास शिकायत दर्ज करें।
ऑनलाइन शिकायत
आप श्रम और रोजगार मंत्रालय के साथ, बाल श्रम अनुभाग के तहत एक ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जिन्हें आपको भरना चाहिए वो हैं:
काम कर रहे बच्चे का विवरण।
राज्य और जिला जहां बच्चे को काम पर लगाया गया है।
आपका विवरण- नाम, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी।