थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी के खिलाफ उनके ही थाने में मुकदमा दर्ज




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न्यूज 127.
एक प्रॉपर्टी जिसका वाद न्यायालय में विचाराधीन है उस पर दूसरे पक्ष का जबरन कराने का आरोप थानाध्यक्ष और चौकी प्रभारी पर लगा है। आरोप है कि एक बिल्डर के इशारे पर जबरन यह कार्रवाई पुलिस ने की और पीड़ित पक्ष के खिलाफ भी कार्रवाई की। पीड़ित पक्ष ने इस मामले में न्यायालय की शरण ली, जिसके बाद हाईकोर्ट ने पूरे मामले का संज्ञान लेकर आरोपी थानाध्यक्ष और अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये।
यह मामला कानपुर के चकेरी थाना क्षेत्र का है। आरोप है कि पुलिस बल और अन्य लोगों के साथ मिलकर एक महिला की जमीन पर जबरन कब्जा और तोड़फोड़ की गई। लालबंगला के चंद्र नगर निवासी महिला ने थानाध्यक्ष समेत तत्कालीन सनिगवां चौकी इंचार्ज अंकित खटाना और 40 अज्ञात लोगों पर गंभीर धाराओं में रिपोर्ट कराई है। दर्ज मुकदमे में डकैती, घर में घुसकर तोड़फोड़, मारपीट समेत सात धाराएं लगाई गई हैं।
महिला का कहना है कि उनकी जमीन पर दुकानें बनी हैं और वे नियमित रूप से गृहकर भी अदा करती रही हैं। इस प्लॉट को लेकर सुशील वार्ष्णेय और अभिषेक वार्ष्णेय के साथ 2023 से कोर्ट में मामला चल रहा है। मामला हाईकोर्ट में भी विचाराधीन है। इसके बावजूद 29 मार्च को आरोपी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दीवार व मुख्य द्वार गिरा दिया। पीड़िता के अनुसार इस दौरान उनके परिवार के कई सदस्यों से मारपीट की गई, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट में चोटें दर्ज नहीं की गईं और उल्टा सभी पर शांतिभंग की कार्रवाई कर दी गई। पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि जमीन पर रखे उनके पति के डेढ़ करोड़ के व्यापारिक सामान भी गायब कर दिए गए। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए, जिसके बाद मंगलवार को एफआईआर लिखी गई।