न्यूज 127. हरिद्वार।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, एडीआर भवन रोशनाबाद में नव नियुक्त पैरा लीगल वॉलेंटियर्स/अधिकार मित्रों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ गुरुवार को किया गया। यह कार्यक्रम नालसा के Rule, Regulation & Scheme (Revised) for Training of PLVs के दिशा-निर्देशों के अनुरूप आयोजित किया जा रहा है।
प्रशिक्षण का उद्घाटन जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, हरिद्वार नरेन्द्र दत्त और सिविल जज (सीनियर डिवीजन)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सिमरनजीत कौर द्वारा किया गया। उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने कहा कि पैरा लीगल वॉलेंटियर्स समाज के कमजोर एवं जरूरतमंद वर्ग तक न्याय संबंधी सेवाएं पहुँचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्होंने PLVs को अपनी जिम्मेदारियों को संवेदनशीलता और समर्पण के साथ निभाने की प्रेरणा दी।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने प्राधिकरण की कार्यप्रणाली, जनसेवा तंत्र और PLVs की भूमिका एवं दायित्वों पर विस्तृत जानकारी प्रदान की। प्रशिक्षण के दौरान— जिला प्रोबेशन अधिकारी एवं सदस्य, चाइल्ड वेलफेयर समिति अविनाश भदौरिया ने बाल अधिकारों और बच्चों से संबंधित कल्याणकारी योजनाओं पर विस्तृत जानकारी दी। डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल अरविंद कुमार श्रीवास्तव ने पोक्सो अधिनियम और एनडीपीएस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर जानकारी साझा की। डिप्टी लीगल एड डिफेंस काउंसिल रमन कुमार सैनी ने नालसा की सभी प्रमुख योजनाओं की जानकारी दी।
अधिवक्ता उपेंद्र दत्त शर्मा ने दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों से संबंधित महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला और PLVs के सवालों का समाधान किया। कार्यक्रम का संचालन रिटेनर अधिवक्ता संगीता भारद्वाज ने किया। प्राधिकरण की ओर से बताया गया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम का दूसरा चरण कल आयोजित होगा, जिसमें PLVs को व्यवहारिक कार्यप्रणाली और फील्ड ड्यूटी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया जाएगा।



