सामने आकर हाजिर हो जमाती, नहीं तो होगा आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज




Listen to this article

नवीन चौहान
उत्तराखंड पुलिस के डीजीपी (महानिदेशक) अनिल कुमार रतूड़ी ने जमातियों से अपील की है कि वह बिना की डर और भय के अपने बारे में सूचना देकर पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग का सहयोग करें। डीजीपी ने चेतावनी दी है कि यदि उन्होंने सोमवार 6 अप्रैल तक इस सबंध में जानकारी नहीं दी और स्वयं को छिपाने का प्रयास किया तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 के तहत केस दर्ज होगा।

यह भी पढ़िए— मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने की सांसद और विधायकों से की बात

डीजीपी ने चेतावनी देते हुए कहा कि सोमवार 6 अप्रैल 2020 तक सभी तबलीगी जमाती सामने आकर पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, ताकि उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट व क्वॉरेंटाइन किया जा सके। अगर 6 अप्रैल बाद जमातियों के बारे में कुछ भी छुपाने की जानकारी सामने आई तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 307 की धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। यदि इनके कारण किसी की मृत्यु हो गई तो हत्या का मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।

यह भी पढ़िए— पुलिस टीम ने लॉक डाउन के समय घरों से बाहर ना निकलने की अपील, कोरोना वायरस से बचाव की दी जानकारी