​पिता के हत्यारे बेटे को आजीवन कारावास की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी लगा




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नवीन चौहान.
हरिद्वार। संपत्ति के विवाद में अपने पिता की गोली मारकर हत्या करने वाले पुत्र को तृतीय अपर जिला न्यायाधीश भारत भूषण पांडेय ने आजीवन कारावास व बीस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह घटना वर्ष 2018 की है जिसमें आज न्यायालय ने सजा सुनाई। इस दौरान कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीले सुनने के बाद साक्ष्य के आधार पर अपना फैसला सुनाया।
शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया कि 27 मई 2018 को वैशाली ने एक शिकायत रानीपुर पुलिस को दी थी। जिसमें बताया था कि वह अपने छोटे भाई अमित व उसकी पत्नी के साथ ऊपर वाले कमरे में बैठे हुए थे। तभी गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी। उन्होनें देखा कि बड़ा भाई विशाल पिता को गोली मार रहा है। हम सभी छत से नीचे आए, तब तक पिता नीचे जमीन पर गिर पड़े थे। मां ने बड़े भाई विशाल से रिवाल्वर लेने की कोशिश की थी। लेकिन वह मौके से फरार हो गया था।
मौहल्ले वालों की मदद से घायल पिता को इलाज के लिए अस्पताल ले गए थे।जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया था। रानीपुर पुलिस ने हत्यारोपी विशाल पुत्र जयपाल सिंह निवासी टिबड़ी कोतवाली रानीपुर हरिद्वार के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की थी। वादी पक्ष की ओर से ग्यारह गवाह प्रस्तुत किए गए। जबकि बचाव पक्ष की ओर से तीन गवाह पेश किए गए।दोनों पक्षों की दलीलें सुनने व सबूतों के आधार पर न्यायालय ने हत्यारोपी विशाल को अपने पिता जयपाल सिंह की हत्या करने का दोषी पाया है।