सात साल से कम सजा पर हुई गिरफ्तारी तो पुलिस पर कोर्ट की पैनी नजर




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योगेश शर्मा
सात साल से कम सजा वाले मुकदमों में गिरफ्तारी करने से पूर्व को केस का बारीकी से परीक्षण करना होगा। उच्चतम न्यायालय ने निर्देशित किया है कि ऐसे अपराधों में, जिनमे 07 साल से कम की सजा हो, उनमे धारा 41 (ए) सीआरपीसी का पालन कराना सुनि​श्चित किया जाए।


उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पुलिस महानिदेशक उत्तराखंड अशोक कुमार के निर्देशानुसार वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून दिलीप सिंह कुंवर के निर्देशन में पुलिस लाइन देहरादून में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला के दौरान संयुक्त निदेशक विधि देहरादून ने उपस्थित अधिकारियों को क्रिमिनल अपील अरनेश बनाम बिहार राज्य तथा अन्य में उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी किए गए निर्देशों से अवगत कराते हुए ऐसे अपराधों में जिनमें 07 साल से कम की सजा हो, उनमें किन दशाओं में गिरफ्तारी की जा सकती है, तथा उन अपराधों की विवेचना के दौरान किन- किन नियमों का पालन किया जाना चाहिए, इस संबंध में जानकारी दी गई। इस दौरान उपस्थित अधिकारियों द्वारा आपसी संवाद के माध्यम से विवेचना के दौरान आ गई समस्याओं व अपनी शंकाओं के संबंध में संयुक्त निदेशक विधि से चर्चा की गई, जिनके द्वारा उनकी शंकाओं को दूर करते हुए उन्हें आवश्यक दिशा- निर्देश दिये गए।
उक्त कार्यशाला के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून, दिलीप सिंह कुंवर, पुलिस अधीक्षक अपराध/नगर /ग्रामीण, जनपद देहरादून के नगर व ग्रामीण क्षेत्र के समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी तथा उप निरीक्षक व उनसे उच्च रैंक के अधिकारी उपस्थित रहे तथा थाना मसूरी, चकराता व त्यूणी के समस्त अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन प्रतिभाग किया।