योगेश शर्मा.
शांतिकुंज के प्रबंधक प्रणव पंडया पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगाने वाली फरार चल रही महिला को हरिद्वार पुलिस ने कर्नाटक से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में महिला द्वारा लगाए गए सभी आरोप फर्जी पाए गए थे।
कोतवाली नगर पुलिस के मुताबिक जुलाई वर्ष 2020 में वादिनी द्वारा शान्तिकुंज के प्रबन्धक प्रणव पंड्या एवं शैलबाला पंड्या के विरूद्ध थाना हाजा पर मु0अ0सं0 310/20 धारा 376,506,34 भादवि पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान दोनों नाम गलत पाये गये तथा अभियुक्त गण मनमोहन, हरगोविन्द, तोषण साहू, चन्द्रकला साहू, सुनीता शर्मा, हेमलता साहू आदि अभियुक्त गण के नाम प्रकाश में आये। इनमें से अभियुक्त मनमोहन, हरगोविन्द एवं तोषण साहू एवं चन्द्रकला पूर्व में गिरफ्तार होकर जेल जा चुके हैं।
अन्य अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उपमहानिरीक्षक/ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर हरिद्वार तथा क्षेत्राधिकारी नगर हरिद्वार के निकट पर्यवेक्षण में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर हरिद्वार को आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। वाँछित अभि0गण की गिरफ्तारी हेतु न्यायालय द्वारा एनबीडब्लू जारी किये गये हैं, वांछित/वारण्टी अभि0गण की तलाश/गिरफ्तारी हेतु अलग- अलग पुलिस टीम का गठन किया गया।
पुलिस टीम द्वारा गैर राज्य व गैर जनपद एवं सम्भावित स्थानों पर दबिश दी गयी। उक्त क्रम के अनुपलान में पुलिस टीम प्रभारी उ0नि0 किरन गुंसाई की टीम द्वारा अथक मेहनत एवं प्रयास एवं मोबाइल फोन की लोकेशन से महिला अभियुक्ता हेमलता साहू पत्नी तोषण साहू निवासी ग्राम परसदा थाना आरंग जनपद रायपुर छत्तीसगढ को हुसनावली बैगलेरू कर्नाटका से गिरफ्तार किया गया। उपरोक्त प्रकाश में आये अभि0गण द्वारा एक राय होकर षडयन्त्र के तहत वादिनी एवं उसकी माता को अपह्ररत कर रखने एवं गाली गलौज मारपीट, धमकी देना व पीडिता को उसकी माता को मारने का भय दिखाकर शान्तिकुंज के प्रमुख प्रणव पंड्या एवं उनकी पत्नी के खिलाफ झूंठा मुकदमा पंजीकृत करवाया गया था। महिला अभियुक्ता को जुर्म धारा 365, 368, 195, 195(क) 323, 504, 506, 34,120 बी भादवि में गिरफ्तार किया गया महिला अभियुक्ता को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जायेगा।
पुलिस टीम
उ0नि0 किरन गुंसाई थाना कनखल हरिद्वार ।
उ0नि0 अरविन्द रतूडी थानाध्यक्ष खानपुर हरिद्वार ।





