नवीन चौहान.
वाराणसी के बहुचर्चित ज्ञानवापी परिसर में वजूस्थल को छोड़कर परिसर के सर्वे वाली याचिका पर कोर्ट का आदेश शुक्रवार को आ गया है।
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने मां श्रृंगार गौरी मूल वाद में ज्ञानवापी के सील वजूखाने को छोड़कर बैरिकेडिंग वाले क्षेत्र का भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) से रडार तकनीक से सर्वे कराने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश से हिंदू संगठनों में हर्ष की लहर देखी जा रही है।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार अदालत ने कहा है कि एएसआई बताए कि किस तरह से और कैसे सर्वे होगा कि ज्ञानवापी परिसर में किसी भी तरह का नुकसान न हो। सर्वे के संबंध में पूरी तैयारी के साथ एएसआई चार अगस्त तक रिपोर्ट दाखिल करे। इसके साथ ही मुकदमे की सुनवाई की अगली तिथि अदालत ने चार अगस्त नियत की है।

- हरेला पर्व पर मसूरी में वृहद वृक्षारोपण, मंत्री गणेश जोशी और विधायक किशोर उपाध्याय ने लिया भाग
- बारिश का ऑरेज अलर्ट, 18 जुलाई को देहरादून के सभी स्कूलों में अवकाश
- नीति आयोग के निवेश अनुकूलता सूचकांक-2026 में उत्तराखण्ड ने भरी ऊंची उड़ान
- विकसित भारत के संकल्प को नई गति देंगे आधुनिक रेलवे स्टेशन: मुख्यमंत्री
- टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग को लेकर शिक्षकों ने किया कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन



