beating of young man मामले में पिता की तहरीर पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज




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नवीन चौहान.
युवक की पिटाई के मामले में पीड़ित के पिता की शिकायत पर आरोपी युवकों के खिलाफ एससी/एसटी एक्ट एवं भादवि की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आरोप है कि युवक को रास्ते में रोककर मारपीट, गाली-गलौच कर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग किया गया। युवक द्वारा परिजनों से घटनाक्रम को छुपाने की वजह से मुकदमा दर्ज करने में देरी हुई। एसएसपी हरिद्वार के निर्देश पर सीओ ज्वालापुर को मुकदमें की विवेचना सौंपी गई है।

पुलिस के मुताबिक दिनांक- 27.11.23 को देशराज पुत्र जाहरू निवासी ग्राम इब्राहिमपुर थाना पथरी हरिद्वार द्वारा थाना बहादराबाद में शिकायती प्रार्थना पत्र देकर बताया गया कि दिनांक- 18.11.23 को अमन चौहान, आकाश कश्यप, कार्तिक चौहान, ध्रुव चौहान व अन्नू चौहान द्वारा शिकायतकर्ता के बेटे कपिल को दीप पब्लिक स्कूल के सामने रोककर मारपीट व गाली-गलौच करते हुए जाति सूचक शब्दो का प्रयोग किया गया। शिकायती प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना बहादराबाद पर मु0अ0सं0- 524/23 धारा- 147,323,341,504 भादवि व 3(1)(ध) एससी/एसटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

मुकदमें की विवेचना क्षेत्राधिकारी ज्वालापुर द्वारा की जा रही है विवेचना प्रचलित है। उक्त प्रकरण में घटना 18 तारीख की थी परंतु पीड़ित द्वारा 24 तारीख तक किसी को भी इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई और ना ही अपने घरवालों को कुछ बताया। 24 तारीख को घर वालों को बताने पर आपस में सलाह मशविरा करके परिजन 26 तारीख की देर सांय तहरीर लेकर थाना बहादराबाद आए। जिसपर 27 नवंबर की प्रातः थाना बहादराबाद में गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया।