मुख्य सचिव ने तलब की बाहरी लोगों द्वारा भूमि खरीद की रिपोर्ट




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न्यूज 127.
उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों से 250 वर्ग मीटर से ज्यादा खरीदी गई जमीनों की खरीद की रिपोर्ट तलब की है। मुख्य सचिव ने इसके अलावा 12.50 एकड़ से अधिक जमीन के उपयोग का ब्यौरा भी मांगा है। जिला अधिकारियों को यह रिपोर्ट 7 दिन के भीतर देनी होगी।

राज्य में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) प्रचलित है, जिसमें समय-समय पर उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में संशोधन किये गये हैं,
यथाः उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 03, वर्ष 2007 के द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 154 (4) (1) (क) में किये गये संशोधन के अनुसार, कोई भी व्यक्ति स्वयं या अपने परिवार के आवासीय प्रयोजन हेतु बिना किसी अनुमति के अपने जीवन काल में अधिकतम 250 वर्ग मीटर भूमि क्रय कर सकता है, परंतु ऐसा संज्ञान में आया है कि एक ही परिवार के सदस्यों द्वारा पृथक-पृथक भूमि क्रय करके उक्त प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उक्त के अनुक्रम में ‘उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश और भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अधिनियम, 2007’ की धारा 154 (4) (1) (क) के उल्लंघन के प्रकरणों में नियमानुसार परीक्षण करते हुए, यथोचित विधिक कार्यवाही किया जाना है तथा कृत कार्यवाही से राजस्व परिषद् उत्तराखण्ड के माध्यम से शासन को अवगत कराया जाना है। शासन के यह भी संज्ञान में आया है कि उक्त अधिनियम की धारा 154 (4) (3) के अधीन अनुमति प्राप्त कर, क्रय की गयी भूमि का कतिपय क्रेताओं द्वारा निर्धारित प्रयोजन हेतु उपयोग नहीं किया जा रहा है। शासन द्वारा रिपोर्ट मांगे जाने से उन लोगों में हड़कंप मचा है जिन्होंने बाहर से आकर यहां 250 वर्ग गज से अधिक की खरीदारी की है।