दो शादी करने वाले भाजपा विधायक को कोर्ट से राहत नहीं जाएगी विधायकी




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न्यूज 127.
दो शादी करने वाले भाजपा विधायक की विधायकी पर फिलहाल कोई खतरा नहीं है। इस बॉम्बे हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक राजेंद्र गावित को राहत दी है। उनकी विधायकी को एक सामाजिक कार्यकर्ता ने यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उन्होंने दो शादी की हैं है और हलफनामें एक अ​तिरिक्त कॉलम जोड़कर इसकी जानकारी दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिवसेना विधायक राजेंद्र गावित के निर्वाचन को चुनौती देने वाली इस याचिका को खारिज कर दिया है।

राजेंद्र गावित ने दो शादियां की हैं और इसका उल्लेख उन्होंने चुनावी हलफनामे में एक कॉलम बढ़ाकर किया था। इसके खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर जैन ने याचिका दायर की है।सामाजिक कार्यकर्ता सुधीर जैन की ओर से दायर की गई याचिका में यह दावा किया गया था कि हिंदू धर्म में दो शादियों की अनुमति नहीं है। साथ ही चुनावी हलफनामे (फॉर्म 26) में उन्होंने कॉलम जोड़कर नियमों का उल्लंघन किया है। हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कहा कि गावित ने चुनाव नियमों का उल्लंघन नहीं किया है।

इस मामले की सुनवाई करते हुए बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि सिर्फ इसलिए कि गावित ने अपनी दूसरी पत्नी के पैन और इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी दी है, यह नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने चुनाव नियमों के रूल 4A का उल्लंघन किया है। गावित ने फॉर्म-26 में एक कॉलम जोड़कर सही जानकारी दी है। इससे हलफनामा गलत नहीं हो जाता और न ही यह चुनाव नियमों का उल्लंघन है। बेंच ने कहा कि ऐसे मामले हो सकते हैं, जहां किसी उम्मीदवार ने एक से अधिक शादियां की हों। यह उम्मीदवार उस धर्म का हो सकता है, जिसमें बहुविवाह की अनुमति है। बेंच ने आखिर में कहा कि फॉर्म में एक कॉलम जोड़ने से चुनाव को चुनौती नहीं दी जा सकती।