तत्कालीन चौकी इंचार्ज पर 25 हजार का जुर्माना




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हरिद्वार।
सूचना के अधिकार अधिनियम का पालन न करना तत्कालीन चौकी इंचार्ज को महंगा पड़ गया। गैस प्लांट चौकी, बहादराबाद के तत्कालीन चौकी इंचार्ज यशवीर सिंह नेगी पर सूचना आयुक्त ने 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाते हुए कड़ी चेतावनी जारी की है। साथ ही भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम के प्रति सजग रहने और किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
मामला शिवालिक नगर, हरिद्वार निवासी प्रकाश चन्द्र द्वारा दायर सूचना अधिकार आवेदन से जुड़ा है। प्रकाश चन्द्र ने बताया कि उन्होंने चौकी गैस प्लांट, बहादराबाद में एक महत्वपूर्ण पत्र के संबंध में सूचना मांगी थी, लेकिन तत्कालीन चौकी इंचार्ज द्वारा न तो निर्धारित समय सीमा में सूचना उपलब्ध कराई गई और न ही किसी प्रकार की कार्रवाई की गई। यह आचरण न केवल सूचना अधिकार अधिनियम का उल्लंघन था, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता के सिद्धांतों के भी विपरीत था।
सूचना न मिलने पर आवेदक ने मुख्य सूचना आयुक्त के समक्ष अपील दायर की। मामले की सुनवाई सूचना आयुक्त योगेश भट्ट की पीठ द्वारा की गई। सुनवाई के दौरान आयोग ने मामले को गंभीर मानते हुए तत्कालीन चौकी इंचार्ज को कारण बताओ नोटिस जारी किया और व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के आदेश दिए।
हालांकि, तत्कालीन चौकी इंचार्ज द्वारा न तो संतोषजनक लिखित स्पष्टीकरण दिया गया और न ही आयोग को संतुष्ट करने वाला उत्तर प्रस्तुत किया गया। इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने यशवीर सिंह नेगी पर अधिकतम 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया तथा भविष्य में सूचना अधिकार अधिनियम का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने की चेतावनी जारी की है।