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सोलह वर्षीय लड़की को बहला फुसला कर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को विशेष न्यायाधीश पाक्सों/अपर सत्र न्यायाधीश कुमारी कुसुम शानी ने दोषी पाते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व 55 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।
शासकीय अधिवक्ता आदेश चौहान ने बताया कि 26 सितंबर 2022 को थाना श्यामपुर क्षेत्र के एक गांव से एक सोलह वर्षीय लड़की घर से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गईं थी। काफी देर तलाश करने पर भी उसका पता नही चला था। घटना के चार दिन बाद पुलिस ने आरोपी गिरफतार कर उसके कब्जे से पीड़िता को बरामद किया था। पीड़िता ने अपने बयान में आरोपी पर बहला फुसलाकर ले जाने व नशीला पदार्थ पिलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। पुलिस ने आरोपी रियाज पुत्र गुलाम रसूल निवासी ग्राम गेंडीखाता श्यामपुर का चालान कर जेल भेज दिया था। वादी पक्ष ने साक्ष्य में आठ गवाह पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को 20 वर्ष की कठोर कैद व 55 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है।
HARIDWAR COURTS DECISION : नाबालिग के दुष्कर्मी को 20 साल की सजा और 55 हजार का अर्थदंड



