खानपुर: ग्राम पंचायत विकास अधिकारी अंकित कुमार निलंबित, ऑडियो क्लिप में गाली-गलौच के आरोप में सख्त कार्रवाई




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न्यूज127
जिले में प्रशासनिक अनुशासन को ताक पर रखकर एक ग्राम पंचायत विकास अधिकारी द्वारा अभद्र भाषा और गाली-गलौच करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है। जिला पंचायतराज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह ने तत्काल प्रभाव से ग्राम पंचायत विकास अधिकारी श्री अंकित कुमार को निलंबित कर दिया है।

आदेश में बताया गया है कि कार्यालय ने 12 अगस्त 2025 को अंकित कुमार से स्पष्टीकरण मांगा था। यह स्पष्टीकरण उस ऑडियो क्लिप के संबंध में मांगा गया जिसमें उन्हें किसी व्यक्ति से गाली-गलौच करते हुए सुना गया। बावजूद इसके, पर्याप्त समय बीत जाने के बाद भी उन्होंने कार्यालय को कोई जवाब नहीं दिया। इस अनुशासनहीनता और सरकारी कर्मचारियों के आचार नियमों के उल्लंघन को गंभीर माना गया है।

निलंबन के दौरान अंकित कुमार को सहायक विकास अधिकारी (पं.) बहादराबाद के कार्यालय में तैनात किया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता, अर्ध औसत वेतन एवं मंहगाई भत्ता दिया जाएगा। अन्य भत्ते केवल तभी मान्य होंगे जब वे यह प्रमाणित करेंगे कि वे किसी अन्य सेवायोजन या व्यवसाय में संलग्न नहीं हैं।

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि आरोप सिद्ध होते हैं तो अंकित कुमार को दीर्घकालीन दंड भी मिल सकता है। इस संबंध में पृथक रूप से आरोप पत्र जारी किया जाएगा और जांच प्रक्रिया चल रही है।