नवीन चौहान
जिला उपभोक्ता आयोग ने ग्रामीण बचत केंद्र लंढौरा को एफडी धनराशि 35 हजार रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित और क्षतिपूर्ति व शिकायत खर्च के रूप में पांच हजार रुपये शिकायतकर्ता को देने के आदेश दिए हैं।
शिकायतकर्ता हिमांशु शर्मा पुत्र सुरेंद्र सिंह निवासी ग्राम हज्जर पुर लंढौरा रुड़की ने ग्रामीण बचत केंद्र लंढौरा, किसान सेवा सहकारी समिति लिमिटेड नारसन, आनंद कुमार व वीरेंद्र प्रकाश पुत्रगण बाबूराम निवासी ग्राम हज्जरपुर लंढौरा रुड़की के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। चार जून 2001 को उसके दादा बाबूराम ने नाबालिग अवस्था में उसकी एक एफडी धनराशि 35 हजार रुपये में कराई थी। वर्ष 2009 में उसके दादा की मृत्यु हो गई थी। लेकिन ताऊ आनंद कुमार व वीरेंद्र प्रकाश ने मूल एफडी गायब कर दी है। ये दोनों समिति को गुमराह कर खुद ही एफडी की धनराशि लेना चाहते हैं। जिस पर शिकायतकर्ता कई बार समिति के कर्मचारियों से एफडी धनराशि मांगने के लिए अनुरोध कर रहा है। लेकिन उक्त कर्मचारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे है। शिकायत पर सुनवाई करने के बाद आयोग अध्यक्ष कंवर सैन तथा सदस्यों को अंजना चड्ढा व अनूप कुमार ने ग्रामीण बचत बैंक लंढौरा को उपभोक्ता सेवा में कमी करना पाते हुए आदेश दिए।
एफडी के लिए किया परेशान तो आयोग ने दिए 6 प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करने के आदेश



