ईडी की राह पर उत्तराखंड विजिलेंस, रिश्वत मामलों में पहले मुकदमा, फिर गिरफ्तारी




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न्यूज 127.
सतर्कता अधिष्ठान (विजिलेंस) उत्तराखंड ने 23 साल बाद अपनी कार्रवाई की कार्यशैली में बड़ा बदलाव किया है। अब राज्य में रिश्वतखोरी की शिकायत मिलने पर विजिलेंस पहले मुकदमा दर्ज करेगी और उसके बाद आरोपी की गिरफ्तारी होगी। इस नई व्यवस्था को लागू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है।

अब तक विजिलेंस की कार्रवाई में आरोपी को रंगे हाथ पकड़ने के बाद ही मुकदमा दर्ज होता था, जबकि ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) की तर्ज पर अब विजिलेंस पहले केस दर्ज कर गिरफ्तारी करेगी। अधिकारियों का कहना है कि इस बदलाव से भ्रष्टाचार के मामलों में पारदर्शिता और प्रभावशीलता बढ़ेगी, साथ ही मुकदमा दर्ज होते ही आरोपी की पहचान उजागर हो सकेगी।

विजिलेंस ने जनता से अपील की है कि यदि कोई सरकारी अधिकारी या कर्मचारी किसी सरकारी कार्य के बदले रिश्वत मांगता है तो इसकी शिकायत टोल फ्री नंबर 1064, व्हाट्सऐप नंबर 9456592300 या ई-मेल [email protected] पर दर्ज कराएं। शिकायतकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।