नवीन चौहान
कनखल थाना में तैनात महिला उप निरीक्षक अनीता शर्मा की विवेचना और जुटाए साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग के साथ छेड़खानी करने के आरोपी को पांच साल की कठोर कैद की सजा हुई है। पीड़िता को महिला उप निरीक्षक अनीता शर्मा की निष्ठा से न्याय मिला है।
तीन जून—2018 को कनखल क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और शोषण का मामला सामने आया था। पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोपी को मौके पर पकड़ लिया था। परिजनों ने आरोपी पुलिस के सुपुर्द कर दिया था। परिजनों ने बताया था कि वह तीन दिन पहले कनखल के आश्रम में हुए थे। जहां आरोपी ने बच्ची को आम देने के बहाने बुलाया और छत पर ले गए थे। छत पर ही बच्ची के साथ छेड़खानी की गई। बच्ची के शोर मचाने पर परिजनों को पता चला।
पुलिस ने ब्रह्मचारी औचित्यनंद निवासी गिरी कैलाश आश्रम लक्ष्मण झूला थाना मुनिकीरेती के खिलाफ छेड़छाड़ और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी। मामले की जांच एसआई अनीता शर्मा को सौंपी गई। उन्होंने मेहनत कर साक्ष्य जुटाए और आरोपी को सजा दिलाई। एसआई अनीता शर्मा ने बताया कि मामले में नौ गवाह पेश किए गए थे।
मामले में सुनवाई करते हुए विशेष जज पोक्सो कोर्ट ने आरोपी ब्रह्मचारी को पांच वर्ष की कठोर कैद और 15 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
महिला दरोगा अनीता शर्मा की विवेचना से पीड़िता को मिला इंसाफ, दोषी ब्रह्मचारी को हुई पांच साल की कैद



