नवीन चौहान.
आज यानि 31 जुलाई 2023 आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख है। यदि आज रात 12 बजे तक आप अपनी आयकर विवरणी इनकम टैक्स विभाग में आनलाइन दाखिल नहीं करते तो आपको 1 हजार से लेकर 5 हजार रूपये तक जुर्माना भरना पड़ सकता है। इसीलिए यदि अभी तक आपने रिटर्न दाखिल नहीं की है तो सबसे पहले इस कार्य को पूरा कर लें।
मंगलवार से अगस्त महीने की शुरुआत होने के साथ ही वित्तीय जगत से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। इन नियमों में आईटीआर रिटर्न के अलावा जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से संबंधित नए नियम शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियम बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।
आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई आखिरी तारीख है, इसलिए एक अगस्त से आईटीआर भरने वाले लोगों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। पांच लाख रुपये से अधिक की आय वाले लोग अगर आज रात 12 बजे तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें कल से ऐसा करने के लिए एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा जनता के प्रति अटूट आत्मीयता का जीवंत परिचायक: त्रिवेंद्र
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों के लिए दी 1200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता
- जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने कॉलेज के बच्चों क साथ जमीन पर बैठकर चखा मध्यान्ह भोजन का स्वाद
- मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खाकी वर्दी को दी सौगात, एकीकृत भर्ती की व्यवस्था
- राहत की खबर: नहीं हटेगा हरिद्वार का बस अड्डा