1 अगस्त से बदल जाएंगे ये वित्तीय नियम, आप भी जान ले इनके बारे में




नवीन चौहान.
मंगलवार से अगस्त महीने की शुरुआत होने के साथ ही वित्तीय जगत से जुड़े कई नियमों में बदलाव हो जाएगा। इन नियमों में आईटीआर रिटर्न के अलावा जीएसटी और क्रेडिट कार्ड के भुगतान से संबंधित नए नियम शामिल हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि नियम बदलने से आपकी जेब पर सीधा असर पड़ेगा।

जीएसटी भुगतान प्रणाली में कई बदलाव
जानकारी के अनुसार 1 अगस्त, 2023 से जीएसटी, भुगतान प्रणाली से जुड़े विभिन्न बदलाव प्रभाव में आएंगे। सरकार की घोषणा के अनुसार एक अगस्त 2023 से 5 करोड़ रुपये से अधिक टर्नओवर वाले कारोबारियों को इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस देना पड़ेगा। ऐसे में जीएसटी के दायरे में आने वाले कारोबारियों के लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित नियमों के बारे में विस्तार से जानकार इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस की तैयारी कर लें।

आयकर रिटर्न समय से न भरने पर 1 से 5 हजार तक जुर्माना
आयकर रिटर्न भरने की 31 जुलाई आखिरी तारीख है, इसलिए एक अगस्त से आईटीआर भरने वाले लोगों को जुर्माने का भुगतान करना पड़ेगा। पांच लाख रुपये से अधिक की आय वाले लोग अगर आज रात 12 बजे तक अपना आईटीआर दाखिल नहीं करते हैं तो उन्हें कल से ऐसा करने के लिए एक से पांच हजार रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है।

अगर आप एक्सिस बैंक का क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं तो भी आपकी जेब पर प्रतिकूल असर पड़ने वाला है। एक्सिस बैंक और फ्लिपकार्ट से खरीदारी करने वाले लोगों को नए नियमों के मुताबिक 12 अगस्त से खरीदारी करने पर कैशबैक मिलेगा।



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