उत्तराखंड सरकार के आदेश के बाद पटाखे जलाने पर पुलिस की नजर, दो घंटे आतिशबाजी




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गगन नामदेव
उत्तराखंड सरकार ने दिवाली पर दो घंटे आतिशबाजी करने के आदेश जारी किए है। रात्रि आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखे फोड़े जायेंगे।यही आदेश छठ पूजा के दिन भी लागू रहेगा।
मुख्य सचिव ओमप्रकाश की ओर से जारी आदेश के अनुसार वायु प्रदूषण एंव कोविड—19 के दृष्टिगत पटाखों के बेचने और जलाने के संबंध में निर्देश जारी किए गए है। हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश, उधमसिंह नगर, नैनीताल कके हल्द्वानी, रूद्रपुर, काशीपुर की नगरीय सीमा क्षेत्रों में ग्रीन क्रेकर्स का ही विक्रय किया जायेगा। उक्त छह नगरीय क्षेत्रों में पटाखे जलाने की अवधि दो घंटे की होगी।